HOMEMADHYAPRADESHज्ञान

Online RC Transfer: अब नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर, झट से होगी आरसी ट्रांसफर

Online RC Transfer: अब नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर, झट से होगी आरसी ट्रांसफर

Online RC Transfer: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना  बेहद झंझट भरा होता है। बता दें जब तक वाहन की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर नहीं करते तब तक उस गाड़ी के मालिक नहीं कहे जाते हैं। यदि आप पुरानी कार या बाइक खरीद या बेच रहे हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ट्रासंफर करना जरूरी होता है। हालांकि आरसी ट्रांसफर करना आसान नहीं होता। इसके लिए कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज हम आपको इसका सरल प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

कितने दिनों के अंदर RC ट्रांसफर कराना जरूरी

किसी भी वाहन को बेचने के लिए मालिक को 14 दिन के अंदर RC ट्रांसफर करवाना जरूरी होता है। इसके लिए आरटीओ में आवेदन करना होगा। जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इन कागजों में आरसी की ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आपको Form 29 भरना होगा। जिसमें खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो और साइन होना चाहिए।

फॉर्म को आरटीओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसे आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा। इसके बाद एक महीने के अंदर आरसी ट्रांसफर होकर नए पते पर भेज दी जाती है। हालांकि एक राज्य से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफन होने में फॉर्म 28 का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें 30 दिन से ज्यादा का समय लगता है।

कैसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर

पहले वेबसाइट ओपन करें। https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।

2. यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि डालकर अकाउंट बनाना है।

3. अब ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। यहां Vehicle Related Service विकल्प का चयन करना है।

4. अब आपके सामने एप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा। जहां वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ओटीपी मोबाइल नंबर पर आएगा।

5. ओटीपी दर्ज करने के बाद नया पोज ओपन होगा। यहां Transfer Ownership ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है।

6. अब एक फॉर्म आएगा। यहां वाहन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरनी है।

7. अब आरटीओ ऑफिस में जाने की तारीख का चयन करें।

8. आरटीओ ऑफिस में जाकर सभी डॉक्यूमेंट और प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।

Show More

Related Articles

Back to top button