News24you

News you are looking for

MP में ऑक्सीजन Oxygen का परिवहन करने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा

MP में ऑक्सीजन Oxygen का परिवहन करने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा

भोपाल । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी और कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के बीच मप्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।इसके तहत कोरोना मरीजों के लिये ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले वाहनों को एम्बुलेंस (Ambulance) का दर्जा दिया गया। मप्र सरकार (MP Government) के गृह विभाग (Home Deparment) ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की।

मप्र सरकार ने कोरोना बीमारी के रोगियों को समय पर उपचार के लिये अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की आसान उपलब्धता के लिये राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। अधिसूचना में यह घोषणा की गई है कि ऐसी आपदा के दौरान अधिसूचना दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये चिकित्सा प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले अनुमति प्राप्त वाहनों को केवल ऑक्सीजन ले जाने के लिये एम्बुलेंस के समकक्ष माना जायेगा। ऐसे वाहनों पर केन्द्रीय मोटर-वाहन नियम-1989 के नियम-108 के उप नियम (7) और नियम-119 के उप नियम (3) के प्रावधान लागू होंगे।