News24you

News you are looking for

MP के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, सरकार बोली एडमीशन लिया हो तो पैसे वापस लें

MP के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, सरकार बोली एडमीशन लिया हो तो पैसे वापस लें

MP मध्यप्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजो की मान्यता रद्द कर सरकार ने कहा कि नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिस किसी भी छात्र का एडमिशन सूची में दी गयी कॉलेजो में हो वो अपनी कॉलेज से फीस वापस ले लें। अब इन कॉलेजो की मान्यता समाप्त कर दी गयी है।

निरीक्षण में गंभीर विसंगतियां

निरीक्षण में गंभीर विसंगतियां मिलने और आदेश के बाद भी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ना कराने के बाद राज्य शासन ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निरस्त कर दिया है. इसमें भोपाल के आठ नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं. जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है, उसमें भोपाल की आइसेक्ट यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग भोपाल चिरायु कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचईएल के नाम शामिल हैं.

कॉलेजों ने नहीं दी कोई सूचना

मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. विभाग ने कहा है कि नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिस किसी भी छात्र का एडमिशन सूची में दिए गए कॉलेज में हो वह अपनी कॉलेज से फीस वापस ले सकते हैं. मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जारी अपने आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में पारित आदेश के निर्देशानुसार जबलपुर, इंदौर क्षेत्र के सत्र 2020-21 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों को अकादमी भवन छात्रावास लैब उपकरण संबंध अस्पताल के समस्त दस्तावेज एवं फोटो और नर्सिंग कॉलेज के अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन समय सीमा के बीत आने के बाद भी नर्सिंग कॉलेजों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और ना ही इस तरह की कोई सूचना दी गई.

देखें सूची

news24you MP MP के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, सरकार बोली एडमीशन लिया हो तो पैसे वापस लें