
LIVE Hijab Ban Case: कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। बड़ी खबर यह है कि दोनों जजों की राय अलग-अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, वहीं दूसरे जज न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसके खिलाफ फैसला दिया। इस तरह अब यह मामला अब चीफ जस्टिस के पाले में चल गई है। अब सीजेआई तय करेंगे कि मामलों को तीन जजों की बेंच के पास भेजा जाए या पांच जजों की बेंच के पास।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के पक्ष में फैसला दिया। उनका मानना है कि स्कूल या कॉलेज में कोई कुछ भी पहनकर नहीं जा सकता है। वहीं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने बैन के फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से देखा, जबकि ऐसा नहीं किया जाना था। वहीं उनकी एक और बड़ी दलील यह भी थी कि देश में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति खराब है। यदि लड़कियां इस कारण स्कूल नहीं जा सकेंगी तो वो नहीं पढ़ेंगी या मदरसों का रुख करेंगी।