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Bike Insurance Rule पेड़ की टहनी गिरने के कारण मोटरसाइकिल सवार की मौत भी वाहन दुर्घटना, क्लेम को लेकर HC का बड़ा फैसला

Bike Insurance Rule पेड़ की टहनी गिरने के कारण मोटरसाइकिल सवार की मौत भी वाहन दुर्घटना, क्लेम को लेकर HC का बड़ा फैसला

Bike Insurance Rule: पेड़ की डाल गिरने से बाइक सवार की मौत पर क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? इस बारे में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि पेड़ की टहनी गिरने के कारण मोटरसाइकिल सवार की मौत भी एक वाहन दुर्घटना है और इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा। जस्टिस एचपी संदेश ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने मोटर वाहन दुर्घटना के शिकार के परिजनों को 3.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

Bike Insurance Rule: जानिए क्या है पूरा मामला

दुर्घटना 2 जुलाई 2006 को हुई थी। निचली अदालत ने फरवरी 2011 में फैसला सुनाया था। बीमा कंपनी ने उसी वर्ष उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इस मामले में अब फैसला आ गया है। घटनाक्रम के अनुसार 44 वर्षीय शामराव पाटिल महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के सालपेवाड़ी-गर्गोटी मार्ग पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस दौरान उनके सिर पर यूकेलिप्टस के पेड़ की डाली गिरी और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। कंपनी ने मुआवजे की मांग को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दावा किया था कि चूंकि दुर्घटना एक पेड़ की शाखा गिरने से हुई है, इसलिए इस मामले में वाहन बीमा का दावा नहीं किया जाता है।