Monday, October 26, 2026
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बटरी दाल में प्रतिबंधित खेसरी दाल की अधिक मात्रा पाये जाने पर कटनी दाल एवं बेसन मिल के संचालक रजत जैन के विरुद्ध लगा 1 लाख का जुर्माना

कटनी–  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ खेसरी दाल की मात्रा बटरी दाल में दो प्रतिशत से अधिक पाये जाने पर अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी साधना परस्ते ने जिले के फर्म कटनी दाल एवं बेसन मिल के संचालक रजत जैन इंडस्ट्रियल एरिया लमतरा के विरुद्ध एक लाख रुपए के अर्थदंड की शास्ति अधिरोपित की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने 19 दिसंबर 2022 को  लमतरा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के प्लाट नंबर 67,68 में संचालित कटनी दाल एवं बेसन मिल का खाद्य कारोबार कर्ता रजत जैन की मौजूदगी में निरीक्षण किया था।इस दौरान यहां 50 बोरियों में पैक किया हुआ बटरी दाल का संग्रह किया जाना पाया गया। संबंधित के पास एफ एस एस ए आई लाइसेंस पाया गया। यहां से बटरी दाल का नमूना लिया गया और पंचनामा बनाया गया। नमूना जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। वहां से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में बटरी दाल के नमूने में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ खेसरी दाल की मात्रा दो प्रतिशत से अधिक पाई गई। इस आधार पर विक्रेता रजत जैन के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर दंड का भागीदार पाया गया और एक लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

अधिरोपित शास्ति की राशि एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य ,104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।न्याय  निर्णायक अधिकारी ने अधिरोपित शास्ति की राशि 30 दिवस में जमा करने की समय सीमा तय की है। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत  लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Anubhav Shukla

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