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2023 का आगाज, जनवरी महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आया, जानिए

2023 का आगाज जनवरी महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आया, जानिए

Happy New Year 2023 वर्ष 2023 का आगाज हो गया है। हर नया महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आतें हैं, जो आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। कुछ बदलाव तो सीधे हमारी जेब पर असर डालते हैं। 1 जनवरी 2023 से भी कुछ जरूरी नियम बदलने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग, सीएनजी-पीएनजी के भाव और गाड़ियों की कीमतों से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

बैंक लॉकर में रखे सामान के नुकसान पर तय होगी बैंकों की जिम्मेदारी

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। बैंक और ग्राहको के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। यह 31 दिसंबर तक के लिए वैध रहेगा। बैंकों को ग्राहकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में सभी जानकारी एसएमएस और अन्य माध्यमों से देनी पड़ेगी।

क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी 1 जनवरी 2023 से नियमों में बदलाव हो जाएगा। यह बदलाव क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाॅइंट से संबंधित है। नए साल की शुरुआत से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले रिवाॅर्ड प्वाइंट्स में बदवाल करने जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवॉर्ड प्वाइंट का भुगतान 31 दिसंबर 2022 से पहले ही कर लें। 1 जनवरी 2023 नए नियमों के तहत रिवाॅर्ड प्वाइंट की सुविधाएं दी जाएंगी।

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में बदलाव

हर महीने की शुरुआत के साथ पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल की दरें तय करती हैं। पिछले कुछ समय से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रही हैं। ऐसे में इनकी कीमतों में कुछ बदलाव का फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ-साथ एलपीजी के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा हो सकती है।

सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में बदलाव 

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव के साथ ही वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी और घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। बीते कुछ समय में राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में इस महीने के अंत तक गैस कंपनियां इनकी कीमतों में एक बार फिर रिविजन कर सकती हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में सीएनजी की कीमतों में लगभग आठ रुपये का अंतर है। पिछले एक वर्षों के दौरान देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमतों में 70% से अधिक का इजाफा हो गया है। वहीं दूसरी ओर, अक्तूबर महीने में आईजीएल ने घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की दर दिल्ली में 50.59 रुपये प्रति एससीएम से बढ़ाकर 53.59 रुपये प्रति मानक क्यूबिक मीटर कर दी थी। अगस्त 2021 के बाद से पीएनजी दरों में यह 10वीं वृद्धि थी। उस दौरान कीमतों में 29.93 रुपये प्रति एससीएम या लगभग 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वाहनों की खरीदारी होगी महंगी

नववर्ष 2023 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जिनमें एमजी मोटर, मारुति सुजुकी, ह्युंडई मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी और मर्सिडीज-बेंच जैसी कंपनियां शामिल हैं, ने अपनी गाड़ियों के कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। देश की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह आगामी 2 जनवरी 2023 से अपने व्यावसायिक वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। होंडा ने भी  घोषणा की है कि वह अपनी  गाड़ियों की कीमतें 30 हजार रुपये तक बढ़ाएगी। ऐसे में अगर आप नए साल में नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके के लिए वर्तमान की तुलना में महंगी साबित हो सकती है।

जीएसटी के ई-इन्वॉयसिंग से जुड़े नियम बदलेंगे

जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई-इन्वॉयसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा।

आधार से लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड होगा निष्क्रिय

आयकर विभाग ने शनिवार को परामर्श जारी किया कि जो पैन (Permanent Account Number) अगले साल मार्च के अंत तक आधार से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बदलाव जनवरी महीने से ना होकर अप्रैल महीने की पहली तारीख से लागू होगा। आयकर विभाग ने एक सार्वजनिक परामर्श में  कहा, “आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य है, वह जरूरी है। देरी न करें, इसे आज ही लिंक करें!”  आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से आधार से अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

पिछले वर्ष का आईटीआर नहीं कर सकेंगे दाखिल 

पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आज अंतिम तारीख है। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भी चुकाना होगा। क्योंकि 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना तय किया गया था। सरकार ने इस साल आईटीआर फाइलिंग की तय तारीखों को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत करदाता को आईटीआर में देरी के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ता है। जो लोग 31 दिसंबर 2022 को भी आईटीआर रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं, वे तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आईटी विभाग टैक्स नोटिस नहीं भेजता है। 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने वालों को आईटी विभाग का नोटिस मिलने के बाद दोगुना जुर्माना यानी 10,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है। उन्हें 6 महीने से 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
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