हाईकोर्ट का आदेश: कोरोना वैक्सीन 12 नहीं 4 हफ्ते बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाने की इजाजत दे केंद्र

हाईकोर्ट का आदेश: कोरोना वैक्सीन 12 नहीं 4 हफ्ते बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाने की इजाजत दे केंद्र

केरल हाईकोर्ट ( Kerala High Court) ने केंद्र सरकार को वैक्सीन की पहली खुराक लेने के चार सप्ताह के बाद CoWIN पोर्टल पर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक को शेड्यूल करने की अनुमति देने का निर्देश दिया. मौजूदा समय में केंद्र की ओर से सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल के बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हाईकोर्ट ने यह निर्देश किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को 84 दिनों से पहले कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी थी.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला जस्टिस पीबी सुरेश कुमार के सामने सुनवाई के लिए आया था. उन्होंने कहा कि यदि राज्य और केंद्र सरकारें विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहतर और शीघ्र सुरक्षा के लिए पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने के लिए टीकाकरण की अनुमति दे सकती हैं, तो उपलब्ध नहीं कराने का कोई कारण नहीं है. देश में उन लोगों को समान विशेषाधिकार है जो अपनी शिक्षा या रोजगार के कारण शीघ्र सुरक्षा चाहते हैं.

जल्दी टीके लगाने का विकल्प होना चाहिएः हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी जल्दी टीके लेने का विकल्प होना चाहिए और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भुगतान के आधार पर टीके पहले ही वितरित किए जा चुके हैं. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को टीकाकरण अभियान के प्रारंभिक प्रोटोकॉल की तरह पहला टीका लेने के चार सप्ताह बाद COVID-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक निर्धारित करने के लिए CoWIN पोर्टल में आवश्यक निर्देश देना चाहिए.

कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह पांच हजार से अधिक अपने कर्मियों को पहले ही पहली खुराक दिलवा चुकी है और लगभग 93 लाख रुपए में दूसरी खुराक का भी प्रबंध कर लिया है, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के चलते वह अपने कर्मियों को दूसरी खुराक नहीं दे पा रही है. इस पर जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र, राज्य सरकार और किटेक्स की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि वह अपना निर्णय दो सितंबर को सुनाएंगे.

केंद्र सरकार ने कोर्ट में दी थी ये दलील

किटेक्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ब्लेज के. जोस ने दलील दी थी कि यदि कोई सरकार के माध्यम से टीका लगवा रहा है तो सरकार 84 दिन के अंतराल की व्यवस्था पर कायम रह सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा है तो उसे दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लगवाने की अनुमति मिलनी चाहिए जो दो खुराकों के बीच की न्यूनतम अंतर अवधि है. विदेश जाने वाले लोगों और ओलंपिक खेलों में शामिल हुए खिलाड़ियों को टीके की दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लगाई गई और उन्हें 84 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ा. केंद्र ने याचिका का यह कहकर विरोध किया था कि कोविशील्ड का प्रभाव बढ़ाने के लिए दो खुराकों के बीच 84 दिन का अंतर निर्धारित किया गया है.

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