Corona newsHOMEराष्ट्रीय

बड़ी खबर: कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा

महीनों तक चली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से मरनेवालों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने वालों लोगों के परिवार को ₹50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हलफनामे में कहा है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश जारी किया है। NDMA ने राज्यों द्वारा राज्य आपदा राहत कोष से भुगतान करने के लिए ₹50 हजार निर्धारित किया है।

कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। 30 जून को दिए गये अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। लेकिन मुआवजे की राशि तय करने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया।

Related Articles

Back to top button