MP के खदान संचालकों को राहत, एक खदान से निकलने वाले विभिन्न खनिजों का अनिवार्य किराया नहीं देना होगा

MP के खदान संचालकों को राहत, एक खदान से निकलने वाले विभिन्न खनिजों का अनिवार्य किराया नहीं देना होगा

MP के खदान संचालकों को राहत, एक खदान से निकलने वाले विभिन्न खनिजों का अनिवार्य किराया नहीं देना होगा

यह आदेश जारी हुए हैं। जिसके अनुसार अब एक खदान से निकलने वाले विभिन्न् खनिजों का अनिवार्य किराया नहीं देना होगा, केवल अधिक दर वाले खनिज का ही अनिवार्य किराया लगेगा। राज्य सरकार ने मप्र गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन कर खदान संचालकों को राहत दी गई है। कम दर वाले खनिज में अनिवार्य किराया नहीं लगने से आम जनता को भी किफायती दर पर भवन निर्माण मेंं उपयोगी खनिज उपलब्ध हो सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत स्वीकृत उत्खनन पट्टे का अनिवार्य किराया अथवा रायल्टी जो भी अधिक हो देनी होगी, लेकिन यदि किसी उत्खनन पट्टे में एक से अधिक खनिज स्वीकृत है, तब उस खनिज जिसकी दर सर्वाधिक हो का अनिवार्य किराया देना होगा। शेष खनिज पर केवल रायल्टी की राशि देनी होगी।

साल के लिए देए अनिवार्य किराया का अग्रिम भुगतान दो किश्तों में किया जा सकेगा। प्रथम किश्त का भुगतान साल के जनवरी माह की 20 तारीख तक व द्वितीय किश्त का भुगतान जुलाई की 20 तारीख तक करना होगा। अभी साल के जनवरी माह में एक किश्त में भुगतान करना होता है। इसके अलावा खनिज की बकाया रायल्टी पर अब 24 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत ब्याज लगेगा। पहले बकाया रायल्टी पर 24 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता था।

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