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मीसा बंदियों को सम्मान निधि देने के हाई कोर्ट के आदेश पर SC की रोक, CG सरकार ने लगाई थी गुहार

मीसा बंदियों को सम्मान निधि देने के हाई कोर्ट के आदेश पर SC की रोक, CG सरकार ने लगाई थी गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने मीसा बंदियों को सम्मान निधि देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के करीब साढ़े चार हजार मीसा बंदी प्रभावित होंगे। CG सरकार ने ही इसे बंद करने की गुहार लगाई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में नोटिफिकेशन जारी कर मीसा बंदियों की सम्मान निधि पर रोक दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ मीसा बंदियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग 40 याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाकर्ताओं ने भरण पोषण की समस्या का हवाला देते हुए सम्मान निधि को नियमित रखने की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की। मीसा बंदियों ने भी अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके व्यास की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने शासन की अपील को खारिज करते हुए मीसा बंदियों को पेंशन राशि देने का आदेश दिया था। राज्य शासन ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इसमें शुक्रवार को सुनवाई हुई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मीसाबंदियों को सम्मान निधि राशि देने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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