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MP परिवहन विभाग की अच्छी पहल- अब घर बैठे बनाएं Driving License

MP परिवहन विभाग की अच्छी पहल- अब घर बैठे बनाएं Driving License

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License) बनवाना आसान हो गया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की है, जिसके तहत अब आप घर बैठे अपना लर्निंग लायसेंस ऑनलाइन बनवा सकते है और यह पूर्णत: संपर्क रहित प्रक्रिया है। 01 अगस्त 2021 से लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को संपर्क रहित किया गया है । यदि आवेदक आधार कार्ड के आधार पर अपना विवरण प्रमाणीकरण की स्वीकृति देते हैं, तो अगस्त माह से इन सेवाओं के लिए आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नहीं आना होगा।

दरअसल, सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश (Transport Department, Madhya Pradesh) द्वारा लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह सम्पर्क रहित (Contactless) बनाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के माध्यम से सम्पूर्ण भारत वर्ष के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण (e-Transport) की सुविधा प्रदान कर रहा है।  परिवहन मंत्री  गोविन्द सिंह राजपूत ( Govind Singh Rajput) के मार्गदर्शन एवं परिवहन आयुक्त एवं उनकी टीम के सतत प्रयासों से यह उपलब्धि प्राप्त होने से लगभग 10 लाख युवा प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे।

इतना ही नहीं आगामी माह से ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति तथा ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए संपर्क रहित (contactless) सेवा भी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।आधार प्रमाणीकरण किये जाने पर यदि आधार में दर्ज आवेदक का नाम व जन्म दिनांक, लाइसेंस में दर्ज नाम व जन्म दिनांक से मैच होगा तभी आवेदन सबमिट होगा।आवेदन सबमिट होने व डिजिटल फीस तथा पोस्टल चार्ज जमा होने उपरांत आवेदक को SMS के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जायेगा तथा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर प्रेषित कर दिया जायेगा ।

उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 947 के अनुसार सम्पर्क रहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की है।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से सम्पूर्ण भारतवर्ष के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण (ई ट्रासपोर्ट) की सुविधा प्रदान कर रहा है। वाहन पंजीयन सम्बन्धी सेवाओं “वाहन सॉफ्टवेयर” एवं लायसेंस संबंधी सेवायें सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। उक्त क्रम में आगे बढ़ते हुये शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य में भी उपरोक्त सॉफ्टवेयर को शुरू किया जाये।

ऐसे समझे पूरी प्रक्रिया

  • संपर्क रहित सेवा के अंतर्गत आवेदक को RTO ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी, आवेदक को अपने आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली (सारथी बेबसाइट) पर आवेदन करना होगा तथा निर्धारित फीस डिजिटल माध्यम से जमा करनी होगी ।
  • संपर्क रहित लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जब आवेदक अपने आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली आवेदन करेगा तब आधार में दर्ज आवेदक का नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, पता एवं आवेदक का फोटो स्वतः आवेदन फॉर्म में दर्ज हो जायेंगे, जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा।
  • आवेदन के साथ आवेदक को अपने फिजिकल फिटनेस संबंधी घोषणा इलेक्ट्रानिकली दर्ज करना होगी।
  • घोषणा में दिए गए वादों के विरुद्ध यदि आवेदक फिजिकली अनफिट पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन नहीं हो पायेगा।
  • आवेदक के फिजिकली फिट होने पर ही आवेदन सबमिट होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को SMS के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जायेगा ।
  • डिजिटल फीस जमा होने के उपरांत आवेदक को SMS के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा।
  • आवेदक को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व अपने कम्प्यूटर एक टेस्ट देना होगा जिसमे 20 प्रश्न पूछे जायेंगे।
  • सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतो से सम्बंधित इन प्रश्नो का प्रकार वस्तुनिष्ट (Objective) होगा। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में 60% सही जवाब देने पर आवेदक टेस्ट में उत्तीर्ण माना जायेगा ।
  • लर्निंग लाइसेंस स्वतः इलेक्ट्रानिकली जारी हो जायेगा जो आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकेगा । उल्लेखनीय है की महिला उम्मीदवारों हेतु यह सुविधा पूर्णतया नि:शुल्क है।

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