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MP के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, देखें गाइड लाइन

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू फिर से लागू करने के आदेश

भोपाल। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू फिर से लागू करने के आदेश जारी किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए निर्णयों के बाद सभी कलेक्टरों को गृह विभाग से जारी दिशा-निर्देशों में इस नए निर्णय का उल्लेख किया गया है।

यह निर्देश भी दिए गए कि कॉलोनियों और सोसायटियों में गरबा आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।

मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कोरोना गाइडलाइन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कॉलोनियों और सोसायटियों में छोटे स्तर पर गरबों की अनुमति, कोचिंग क्लासों को 15 अक्टूबर से पूरी क्षमता से खोले जाने, जिम को पूरी क्षमता की अनुमति, खेल स्टेडियम और स्विमिंग पूलों को चालू करने की अनुमति के साथ नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के आयोजनों को सीमित रखने के अलावा रावण दहन को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए।

बुधवार को जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों में दुर्गा पंडालों का आकार भी तय किया गया है। इसके अलावा ताजियों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।
कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक, धार्मिक स्थलों और मंदिरों में अब 5 लोग एक साथ प्रवेश कर सकेंगे, पहले यह संख्या कम थी।

जारी निर्देशों में डीजे, ढोल और बैंड को भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार कॉलोनियों और सोसायटियों के लिए मंजूरी दी गई, इसके लिए पूर्व अनुमति जरुरी होगी। लेकिन, ये रात्रि 10 बजे तक ही बजाए सकेंगे।

बड़े गरबा आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन कॉलोनियों और सोसायटियों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के लिए भी गणेश उत्सव वाले नियम लागू होंगे। दुर्गा समारोह के चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे, सिर्फ 10 लोग ही प्रतिमाओं को ला सकेंगे और पांडाल में कोरोना गाइडलाइन  करना अनिवार्य होगा।

पांडाल में अधिकतम 50 श्रद्धालु ही मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजन कर सकेंगे।

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