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New Guidelines for Aadhar Card आधार की फोटोकॉपी को किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ साझा करने से पहले रहें सावधान

New Guidelines for Aadhar Card आधार की फोटोकॉपी को किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ साझा करने से पहले रहें सावधान

New Guidelines for Aadhar Card केंद्र सरकार ने Aadhar card को लेकर परामर्श जारी किया है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने Aadhar card की नकाबपोश प्रतियां किसी के साथ साझा करें। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में, सरकार ने कहा, “अपने आधार की फोटोकॉपी को मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ साझा न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।”

इस विकल्प के साथ सरकार ने केवल नकाबपोश आधार साझा करने का सुझाव दिया है। हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ आखिरी चार नंबर ही दर्ज होते हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं जैसे होटल और सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है।

सरकार ने कहा, “केवल वे कंपनियां जिनके पास भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता का लाइसेंस है, वे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकती हैं।” सरकार ने नागरिकों से यह सत्यापित करने के लिए कहा है कि क्या उनके पास Aadhar card साझा करने से पहले यूआईडीएआई से वैध उपयोगकर्ता लाइसेंस है।

इसके अलावा, सरकार ने लोगों को अपने Aadhar card डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। “यदि आप करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस कंप्यूटर से डाउनलोड की गई ई-आधार की सभी प्रतियों को स्थायी रूप से हटा दें,” सरकार ने अपनी सलाह में कहा।

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