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पंजाब एंट्री पर दिखानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण सर्टिफिकेट, सरकार ने जारी कीं नई गाइडलाइन्स

जारी किए गए हैं जिनके तहत राज्य में कोई बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर आप हवाई, रेल से या सड़क के रास्ते पंजाब आ रहें हो तो आपको या तो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को सख्त करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनके तहत राज्य में कोई बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर आप हवाई, रेल से या सड़क के रास्ते पंजाब आ रहें हो तो आपको या तो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आपको बता दें कि निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए।

इसके अलावा नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक के लिए लगाया जाएगा। पंजबा सरकार ने आदेश में कहा गया है कि सड़क पर सामान बेचने वालों को भी आरटी-पीसीआर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। सभी सरकारी दफ्तर और बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। किसी भी चार पहिया वाहन में दो से ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी पब्लिक गैदरिंग में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमित नहीं है, चाहे वह शादी, अंतिम संस्कार ही क्यों न हो। फल और सब्जियों के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य।

 

 

 

 

पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इसके अलावा सभी गैर-जरूरी सामान की दुकाने भी बंद रखने का फैसला किया है।

“The daily night curfew from 6 pm to 5 am and a weekend curfew from 6 pm on Friday till 5 am on Monday will continue. RT-PCR testing of road and streetwise vendors to be carried out,” letter reads (02/05

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