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अब 125 रुपये की बजाय 250 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रेत खदानों की बोली शुरू होगी

बड़ी खबर Hooka bar banned in MP: मध्‍यप्रदेश में हुक्‍का बार पर ग्रहमंत्री की टेढी नजर, सजा और 1 लाख जुर्माने का एलान

भोपाल।  राज्य सरकार ने रेत का न्यूनतम मूल्य (आफसेट प्राइज) बढ़ा दिया है। अब 125 रुपये प्रति घनमीटर के बजाय 250 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रेत खदानों की बोली शुरू होगी। यह वृद्धि उन खदानों पर लागू नहीं होगी, जो वर्तमान में ठेकेदार संचालित कर रहे हैं। गौण खनिज मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने यह निर्णय लिया है। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। यहां लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश की रेत नीति में संशोधन से पहले अन्य राज्यों की रेत नीति का अध्ययन करने को कहा है। इसके लिए अगले हफ्ते फिर बैठक होगी।

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने आठ जिलों (आलीराजपुर, रायसेन, मंदसौर, सीहोर, आगर-मालवा, उज्जैन एवं अन्य) में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में ठेकेदार, खदानें समर्पित कर चुके हैं या रायल्टी की किस्त जमा नहीं करने के कारण उनके ठेके निरस्त किए गए हैं। बैठक में विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थाओं के विकेंद्रीकरण और विभाग में विभिन्न् पदों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय हुआ है।

विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने गौण खनिजों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए किए जा रहे और किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से बताया। डा. मिश्रा ने कहा कि गौण खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करें। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के साथ विभागीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रबंधन जरूरी हैं। खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाना जरूरी है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले क्षेत्रों की पहचान कर पुख्ता कार्रवाई करें।