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देश के नागरिकों को उनकी संपत्ति के उपयोग से कोई नहीं रोक सकता: हाईकोर्ट

Judgement Order: जेल से बाहर आएंगे राजीव गांधी की हत्या के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश

Gwalior Court News: । हाई कोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को संपत्ति के उपयोग व उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। भिंड एसपी को आदेश दिया है कि कोई व्यक्ति याचिकाकर्ता को खेती करने से रोकता है तो उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाये।

 

ग्राम सोनी पुलिस थाना मेहगांव जिला भिंड निवासी कल्पना शर्मा ने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया के माध्यम से याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उसके पति की 31 जुलाई 2020 को हत्या कर दी । उसके बाद खेती पर कब्जा कर लिया था। आरोपित उसके परिवार को खेतीबाड़ी नहीं करने दे रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल को काटने नहीं दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की गई। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह मामला संपत्ति विवाद का मामला है इसलिए याचिकाकर्ता को सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। इसके बाद कल्पना शर्मा ने हाईकोर्ट की युगलपीठ रिट अपील दायर की। कल्पना शर्मा के अधिवक्ता भदौरिया ने तर्क दिया तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का आरोपितों से संपत्ति का कोई विवाद नहीं है। इसलिए सिविल न्यायालय में नहीं जा सते हैं। उसे हत्या के आरोपित खेती करने से रोक रहे हैं। फसल भी नहीं काटने देरहे हैं। उसने तो पुलिस से सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। युगल पीठ ने एकल पीठ का आदेश निरस्त करते हुए पुलिस अधीक्षक भिंड को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता यदि खेतीवाड़ी करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए