लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के अधिकारियों की ली बैठक गृह विभाग के निर्देशों की दी जानकारी, क्रियान्वयन के दिये निर्देश

जिले में बढ़ते #COVID19 के संक्रमण और गृह विभाग के निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा 9 अप्रेल की शाम 6 बजे से लेकर 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। लॉकडाउन का पालन जिले में कड़ाई से हो पाये, इसके मद्धेनजर पुलिस कन्ट्रोल रुम में गुरुवार को बैठक आयोजित हुई। जिसमें कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और पुलिस के अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश देते हुये कहा कि लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो, यह सुनिश्चित करें। अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। लॉकडाउन के आदेश में भी जिन्हे अनुमति प्रदान की जाये, यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा हो। अनुमति प्राप्त लोगों के द्वारा भी यदि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाये, तो उन पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करें।बैठक में शहरी व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्थाओं के विषय में भी कलेक्टर और एसपी द्वारा पुलिस अधिकारियों को विस्तार से निर्देश दिये गये। बैठक के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक श्री अवस्थी ने सभी पुलिस अधिकारियों को गृह विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश की विस्तार से जानकारी दी। उन्होने कहा कि हमें कोरोना की चेन तोड़ना है, इसलिये लॉकडाउन का प्रभावी क्रियान्वयन जरुरी है, यह सुनिश्चित करें।लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के अधिकारियों की ली बैठक गृह विभाग के निर्देशों की दी जानकारी, क्रियान्वयन के दिये निर्देशशहरी क्षेत्र में अनावश्यक घूमने वालों को ओपन जेल में रखने के निर्देश भी कलेक्टर और एसपी ने दिये। उन्होने कहा कि लॉकडाउन में अनुमति प्राप्त गतिविधियों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति यदि बिना आईडेंडिटी के मिले, तो उस पर भी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने सभी थाना प्रभारियों के साथ सहयोग के लिये वॉलेन्टियर्स की टीम देने को भी कहा।
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