बैंक खाते की KYC, तो परेशानी की जरूरत नहीं, दिसंबर तक नहीं लगेगा कोई चार्ज

बैंक खाते की KYC, तो परेशानी की जरूरत नहीं, दिसंबर तक नहीं लगेगा कोई चार्ज

कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। RBI ने बुधवार को बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं से कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों पर दिसंबर तक कोई कार्रवाई न करें। इसके साथ ही रिजर्व बैंक प्रोप्राइटरशिप फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के हितकारी मालिकों जैसी ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी या वी-सीआईपी का दायरा बढ़ा रहा है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड महामारी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक की नीतियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड ​​के चलते कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि जिन ग्राहकों के खातों का समय-समय से केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, वहां ग्राहक खाते के संचालन पर कोई दंडात्मक प्रतिबंध 31 दिसंबर 2021 तक लागू न किया जाए। अब बैंक या विनियमित वित्तीय संस्थान किसी अन्य विधिक कारण को छोड़कर ग्राहक खातों पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे

दास ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय हालात अनुकूल रहें और बाजार कुशलता से काम करता रहे। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में देश के नागरिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, रिजर्व बैंक सरकार के साथ मिलकर हालात में सुधार के लिए काम करेगा।

शक्तिकांत दास ने आगे कहा “जरूरत पड़ने पर हम अपरंपरागत उपायों और नई प्रतिक्रियाओं को आजमाने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, जो इस मोड़ पर भी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है।”

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