एक्शन में MP सरकार, अलग अलग जिलों में लापरवाह कर्मचारी- अधिकारियों पर कार्रवाई, देखें कहां कौन हुआ दण्डित

एक्शन में MP सरकार अलग अलग जिलों में लापरवाह कर्मचारी- अधिकारियों पर कार्रवाई, देखें कहां कौन हुआ दण्डित

भोपाल। मध्यप्रदेश में लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। एमपी की सरकार के एक्शन के कारण जिलों में कलेक्टर सक्रिय दिख रहे हैं। लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से निलंबन, नोटिस यहां तक बर्खास्तगी की भी खबरें मिल रहीं है। ऐसे ही मामले बीते 24 घण्टों में जिलों से सामने आए।

आयुक्‍त ग्‍वालियर संभाग श्री अशीष सक्‍सेना  ने स्‍वेच्‍छाचरिता बरतने, पदीय दायित्‍वों के विपरित कार्य करने एवं वरिष्‍ठ अधिकारियो के आदेशों/निर्देशों की अवेहलना किए जाने पर वृत्‍त-1 तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर नायव तहसीलदार सत्‍यप्रकाश शुक्‍ला को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया है।

अशोकनगर में नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश शुक्ला सस्पेंड

उल्‍लेखनीय है कि न्‍यायमूर्ति श्री जी.एस.अहूलवालिया म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित पाए जाने एवं प्रशासनिक कार्यो को गंभीरता से न लिए जाने के संबंध में कलेक्‍टर श्रीमती आर उमा महेश्‍वरी ने सत्‍यप्रकाश शुक्‍ला को नोटिस जारी किया था। साथ ही अभिलेख शुद्धिकरण पखवाडा के अंतर्गत लक्ष्‍य अनुरूप कार्य में प्रगति न लाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई।

बड़वानी में सहायक अध्यापक किशन लाल डाबर निलंबित

बड़वानी। कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने मतदान केन्द्र क्रमांक 81 नवलपुरा सेंधवा में नियुक्त बीएलओ किशनलाल डावर सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार बीएलओ किशनलाल डावर द्वारा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यो के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण उन्हे कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

शहडोल में एएनएम कें प्रेमवती कोल सस्पेंड

शहडोल। कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम एस सागर ने ग्राम चंदेला विकासखंड जयसिंहनगर कें प्रेमवती कोल एएनएम की टीकाकरण कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में प्रेमवती कोल एएनएम का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्यौहारी में नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

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