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मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, निर्धारित की गईं प्राइवेट एम्बुलेंस की दरें

परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया गया है।

भोपाल । कोरोना संकटकाल में मप्र सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, परिवहन  एस.एन. मिश्रा ने प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल,मंगलवार को ही गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि मप्र सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों से एम्बुलेंस वालों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने, परिजनों से दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है। एम्बुलेंस की राज्य स्तर से निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किये जाने पर संबंधित एम्बुलेंस मालिकों से सख्ती निपटा जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि राज्य स्तर से एम्बुलेंस की दरें तय की जायेंगी, जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी न हो।

एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर निर्धारित दरें

मप्र सरकार

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